Bareilly News: नए नियमों में यह भी शामिल है कि जो एजेंसी विज्ञापन का टेंडर लेगी, उसे सुनिश्चित करना होगा कि वे समाज पर दुष्प्रभाव डालने वाले विज्ञापनों का प्रदर्शन न करें. जैसे नग्नता, जातीय भेदभाव, महिलाओं और बच्चों के शोषण, पशु क्रूरता, या किसी व्यक्ति या संस्था पर आक्षेप डालने वाले विज्ञापन आदि पर रोक लगाई जाएगी.

