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Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के तहत जो भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह कराना चाह रहे हैं वह उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो. आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है.

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