Bahraich Violence Bulldozer Action : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने रविवार को उन लोगों को बड़ी राहत दी, जिन्हें बहराइच में कुंडासर मासी नानपारा महाराजगंज मार्ग पर अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए नोटिस दिया गया था. उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 15 दोनों का वक्त बढ़ा दिया गया है, जिसमें 15 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब दाखिल कर सकते हैं.

