Temporary Shops Rules and Regulations in UP: आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्य कर विभाग द्वारा कैजुअल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अस्थाई दुकानदारों को इसका रजिस्ट्रेशन लेना होगा और अपनी बिक्री का आंकड़ा राज्य कर विभाग को देना होगा. Post navigation Bank Of Baroda में बिना लिखित परीक्षा की चाहिए नौकरी,तो पूरी करनी है ये शर्तें ‘बंटोगे तो कटोगे’ के बाद अब क्या बोले सीएम योगी… क्या दे दिया नया मंत्र?