Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सुरक्षा की गुहार लगाने वाले प्रेमी युगलों के मामले में सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के विवाह मानव तस्करी, यौन शोषण और जबरन श्रम को जन्म देते हैं. Post navigation अक्षय कुमार की अनोखी पहल, माता-पिता और ससुर के नाम पर दिया करोड़ों का दान पेचकस, ब्लेड, नट-बोल्ट… बच्चे के पेट से निकलीं 65 चीजें, 5 घंटे चला ऑपरेशन