Allahabad High Court News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न की क्रूरता के आरोप को निराधार करार देते हुए केस को रद्द कर दिया. सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर पति अपनी पत्नी से शारीरिक इच्छाओं की संतुष्ट की मांग नहीं करेगा तो सभ्य समाज में वह कहां जाएगा.

