Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक से अधिक शादी होने पर पारिवारिक पेंशन पर अधिकार पहली पत्नी का ही है. कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दो महीने में इस मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. Post navigation IAS में बार-बार असफलता के बाद भी रचा इतिहास,अवध ओझा की मां ने बदली तकदीर इस मिठाई का लोगों को रहता बेसब्री से इंतजार, साल में मिलती है सिर्फ एक महीने