न्यायाधीश ने लव जिहाद की प्रकृति, उद्देश्य और वित्तपोषण के बारे में भी बताया. कोर्ट ने 42 पन्नों का आदेश जारी किया है. बता दें कि जज रवि कुमार ने ही साल 2022 में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण और वुज़ुखाना को सील करने का फैसला दिया था.

