जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता की स्थिति में सरकार से 10 लाख रुपये तक की सहायता राशि मिलेगी. हालांकि, कोरोना से मौत होने पर यह लाभ नहीं मिलेगा Post navigation शख्स ने ऑनलाइन ऑर्डर की मनपसंद भैंस, डिलीवरी से पहले दनादन कटते गए पैसे लेकिन गन्ने की बुवाई में बरतें सावधानी तो नहीं लगेंगे रोग, न ही भटकेंगे कीट