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Fri. Aug 14th, 2026

जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता की स्थिति में सरकार से 10 लाख रुपये तक की सहायता राशि मिलेगी. हालांकि, कोरोना से मौत होने पर यह लाभ नहीं मिलेगा

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