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Mon. Aug 17th, 2026

जिले के आबकारी विभाग ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि बिना लाइसेंस के शराब परोसने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में जिले के सभी बैंक्वेट हॉल, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए) और अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशनों (एओए) को नोटिस जारी किए गए हैं.

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